प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAY-G) को केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2016 को शुरू किया था। जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और बेघर परिवारों को खुद का पक्का मकान उपलब्ध कराना है। सरकार का लक्ष्य है कि हर पात्र परिवार को सुरक्षित और मजबूत आवास प्रदान किया जाए, जिससे उनका जीवन बेहतर हो सके।
इस आवास योजना के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को ₹1,20,000 की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा पर्वतीय या दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को ₹1,30,000 की सहायता राशि दी जाती है।
प्रधानमंत्री आवास योजना मध्यप्रदेश की सूची देखे
- सबसे पहले पीएम आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmayg.nic.in/ पर जाएं।
- वेबसाइट के होम पेज पर Menu सेक्शन में AwaasSoft विकल्प पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ड्रापडाउन मेनू खुलेगा
- ड्रापडाउन मेनू से Reports विकल्प पर क्लिक करे।

- अब आप rhreprting पोर्टल पर पहुंच जायेंगे।
- Rhreporting पेज पर H सेक्शन में मौजूद Beneficiary Details for Verification विकल्प पर क्लिक करे।

- इसके बाद MIS रिपोर्ट पेज पर अपना राज्य मध्यप्रदेश , और अपना जिला, ब्लॉक और कैप्चा दर्ज कर Submit बटन पर क्लिक करे।
- अब आपके सामने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना मध्यप्रदेश की सूची सामने आ जाएगी।

| 💡 आवास योजना ग्रामीण के तहत पात्र लाभार्थियों को मकान निर्माण के लिए सहायता राशि तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। साथ ही योजना में शौचालय, बिजली पानी और गैस कनेक्शन की सुविधा भी दी जाती है। जिससे की लाभार्थियों को एक सुरक्षति और सुविधाजनक आवास मिल सके। |
PMAY-G मध्यप्रदेश की ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले अपनी ग्राम पंचायत, BDO कार्यालय या सरकारी CSC केंद्र पर जाएं।
- ग्राम पंचायत सचिव, सरपंच या योजना के नोडल अधिकारी से जानकारी प्राप्त करे।
- जानकारी लेने के बाद PMAY-G का आवेदन फॉर्म ले।
- आवेदन फॉर्म में मांगी गयी सभी जानकारी नाम, पिता/पति का नाम, लिंग, आयु, पूरा पता (गांव, ब्लॉक, जिला), परिवार की जानकारी और बैंक विवरण भरे।
- फॉर्म के साथ सभी मांगे गए दस्तावेज संलग्न करे, इसके बाद फॉर्म को ग्राम पंचायत या CSC केंद्र पर जमा करे।
- इसके बाद ग्राम पंचायत आवेदन को ग्राम सभा की बैठक में प्रस्तुत करेगी।
- सत्यापन के बाद, ग्राम पंचायत आवेदकों की लिस्ट तैयार करके ब्लॉक कार्यालय में भेजेगी।
- पंचायत या ब्लॉक ऑपरेटर आपके आवदेन को AwaasSoft पोर्टल (pmayg.nic.in) पर अपलोड करता है।
- इसके बाद अधिकारी SECC 2011 के आधार पर पात्रता की जाँच करेंगे।
- पात्र पाए जाने पर आपका नाम PMAY-G की लाभार्थी सूची में जोड़ दिया जाएगा और SMS के माध्यम से आपके मोबाइल पर भी स्वीकृति पत्र भेज दिया जाएगा।
| 💡 आपकी जानकारी के लिए बता दे कि सरकार ने आवास योजना ग्रामीण की अवधि अब मार्च 2029 तक बढ़ा की है। जिसका मतलब है कि अगले चार सालो तक मध्यप्रदेश राज्य में बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए सरकारी सहायता मिलेगी। |