प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAY-G) का मुख्य उद्देश्य हरियाणा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्का घर देना है। इस लिस्ट ने उन पात्र परिवारों के नाम शामिल होते है जिनके आवास निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी हो।
हरियाणा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक ऑनलाइन सूची में अपना नाम आसानी से देख सकते है कि उनका नाम योजना में शामिल हुआ है या नहीं।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास सूची हरियाणा कैसे देखे?
आवास योजना की सूची देखना बहुत ही आसान है इसके लिए आपको किसी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरुरत नहीं है, बस ये स्टेप फॉलो करे:
- सबसे पहले अपने मोबाइल के ब्राउज़र में आधिकारिक पोर्टल – rhreporting.nic.in पर जाएं।
- होम पेज पर Social Audit Reports सेक्शन में जाएं।
- इसके बाद Beneficiary Details for Verification पर क्लिक करे।

- नए पेज पर अपना राज्य हरियाणा, जिला, तहसील/ब्लॉक, गांव या पंचायत, वित्तीय वर्ष और कैप्चा दर्ज कर “Submit” करे।

- क्लिक करते ही आपके सामने हरियाणा PMAY-G लाभार्थी सूची खुल जाएगी।
- अगर आपका नाम इस सूची में है तो जल्द ही आपकी क़िस्त सरकार द्वारा आपके खाते में भेज दी जाएगी।
सहायता राशि
- हरियाणा की राज्य सरकार की और से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले पात्र लाभार्थी परिवार को मकान निर्माण के लिए ₹1.20 लाख की वित्तीय सहायता दी जाती है।
- पहाड़ी इलाकों में मौजूद गांव के गरीबों को ₹1,30,000 घर बनाने के लिए दिए जा रहे हैं।
- योजना के अंतर्गत शौचालय निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन (SBM-G) ₹12,000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है।
धनराशि का विवरण
- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में वित्तीय सहायता लाभार्थी को मकान निर्माण की प्रगति के अनुसार तीन किस्तों में जारी की जाती है।
- यह धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है।
- इसके साथ ही पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग AwaasSoft और AwaasApp के द्वारा की जाती है, जिससे निर्माण कार्य, भुगतान की स्तिथि और प्रगति का सटीक रिकॉर्ड उपलब्ध रहता है।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना हरियाणा आवेदन प्रक्रिया
हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निवासी इस योजना में आवेदन करने के लिए नीचे बताए गए चरणों का पालन करे।
- सबसे पहले आप अपनी ग्राम पंचायत में जाकर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस (BDO) से आवेदन फॉर्म ले।
- फॉर्म में मांगी गयी जानकारी आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम, पूरा पता, परिवार के सदस्यों की संख्या व विवरण, आधार नंबर, बैंक खाता व IFSC कोड, आय विवरण, मकान की वर्तमान स्थिति (कच्चा/बेघर) सही सही भरे।
- इसके बाद फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, पास पासपोर्ट फोटो जमा करे
- आवदेन फॉर्म जमा करने पर आवेदन नंबर वाली रसीद प्राप्त करे।
- फिर ग्राम सभा द्वारा आपके आवेदन की जांच की जाएगी।
- जो कोई भी आवेदक पात्र पाया जाता है तो आवेदकों की सूची ब्लॉक ऑफिस में भेज दी जाती है।
- डेटा ऑपरेटर आपकी जानकारी को Awaassoft पोर्टल पर एंट्री करता है।
- इसके बाद आवेदकों को PMAY-G रजिस्ट्रेशन जारी किया जाता है।
- BDO द्वारा आवेदन की जांच करने के बाद जिला परिषद SECC 2011 और ग्राम सभा रिपोर्ट के आधार पर पुनः सत्यापन किया जाता है।
- सभी प्रकार का सत्यापन होने के बाद आवेदकों की अंतिम सूची तैयार की जाती है।
| 💡 20 मार्च 2025 को हरियाणा राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, जिसमे PMAY-G के अंतर्गत 36,000 पात्र परिवारों को कुल ₹151 करोड़ रूपए की पहली क़िस्त जारी की गयी। जिसमे से हर परिवार को ₹45,000 की सहायता राशि दी गई। इस राशि की मदद से लम्बे समय से कच्चे और जर्जर मकानों में रहने वाले परिवार खुद का पक्का मकान बना सकते है। |
FAQ’s
1. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हरियाणा का उद्देश्य क्या है?
हरियाणा राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बेघर और कच्चे मकानो में रहने वाले परिवारों को खुद का पक्का और मजबूत घर उपलब्ध कराना है।
2. PMAY-G हरियाणा योजना में परिवारों को कितनी वित्तीय सहायता दी जा रही है?
आपकी जानकारी के लिए बता दे की आवास योजना ग्रामीण के तहत पात्र लाभार्थी परिवार को घर निर्माण के लिए ₹1.20 लाख की सहायता दी जाती है। इसके अलावा शौचालय निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत ₹12,000 की अतिरिक्त सहायता दी जाती है।